मुंबई : दिनेश मीरचंदानी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वे जांच करें कि कैसे एक स्थानीय निवासी ने विधायकों के लिए आरक्षित "अधिकृत" स्टिकर अपनी निजी कार पर लगाया। यह आदेश एक अभियोजन रद्द करने की याचिका की सुनवाई के दौरान आया।
अदालत ने कहा, "विधायक स्टिकर का दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता है। ये फर्जी स्टिकर कानून प्रवर्तन से बचने या अपराध करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।"
मामले में आरोपी ने तर्क दिया कि एम्बलम और नेम्स एक्ट केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रतीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन अदालत ने कहा कि प्रतीक का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने मुंबई पुलिस से रिपोर्ट मिलने तक मामला रद्द करने के फैसले को स्थगित कर दिया।
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