Bombay High Court (फाइल फोटो)
मुंबई : दिनेश मीरचंदानी
मुंबई उच्च न्यायालय ने एक पत्रकार की अवैध गिरफ्तारी के मामले में राज्य सरकार को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि वाकोला पुलिस थाने के संबंधित पुलिसकर्मियों से यह रकम वसूल की जाए।
ठाणे के पत्रकार अभिजीत पडाळे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यायालय ने इस आरोप को स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस को आरोपों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि पुलिस को आरोपों की जांच करनी चाहिए थी और फिर ही गिरफ्तारी की कार्रवाई करनी चाहिए थी। न्यायालय ने कहा कि पडाळे के साथ पुलिस का व्यवहार भी अनुचित था।
न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह पडाळे को 31 अगस्त तक मुआवजा राशि दे। इसके साथ ही, न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वह पडाळे के साथ हुए अन्याय के लिए जांच करे और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
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