(फाइल इमेज)
मुंबई: दिनेश मीरचंदानी
महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जुड़े मामलों में मुंबई की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी अनजान महिला को रात में व्हाट्सऐप पर "आप पतली हैं, बहुत स्मार्ट और गोरी दिखती हैं, मैं पसंद करता हूँ" जैसे संदेश भेजना अश्लीलता की श्रेणी में आता है और इसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
कोर्ट का कड़ा रुख
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी) डी. जी. ढोबले ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अश्लीलता का मूल्यांकन समकालीन सामुदायिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा।
क्या है मामला?
मामला एक पूर्व महिला पार्षद से जुड़ा है, जिन्हें एक व्यक्ति ने रात 11 बजे से 12.30 बजे के बीच लगातार व्हाट्सऐप पर आपत्तिजनक संदेश और तस्वीरें भेजीं। आरोपी ने अपने संदेशों में महिला की शारीरिक बनावट की तारीफ की थी, जिसे अदालत ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य माना।
न्यायालय का फैसला क्यों अहम?
अदालत ने कहा, "समाज में स्वीकृत मर्यादाओं और नैतिकता के अनुसार किसी महिला को इस तरह के संदेश भेजना न केवल अनुचित है बल्कि अश्लीलता की परिभाषा में आता है।"
कोर्ट का यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल माध्यमों पर अभद्र व्यवहार पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले से यह संदेश स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन स्पेस में भी मर्यादाओं का पालन जरूरी है और महिलाओं को मानसिक रूप से परेशान करने वाले कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता पर सख्त होगी कार्रवाई
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन लोगों के लिए एक चेतावनी है, जो सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर महिलाओं को असहज महसूस कराते हैं।
इस फैसले के बाद अब यह देखना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए कानून को और सख्त किया जाता है या नहीं।
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