नवी मुंबई: दिनेश मीरचंदानी
नवी मुंबई में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महानगर पालिका को चार महीनों के भीतर 10,000 अवैध इमारतों पर कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अनधिकृत निर्माणों से शहरी विकास प्रभावित हो रहा है और इससे कानून-व्यवस्था की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं।
हाईकोर्ट ने महानगर पालिका को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समय-सीमा में सभी अवैध इमारतों को हटाया जाए और इस पर विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाए। यह फैसला शहर में तेजी से बढ़ रहे अनियंत्रित निर्माण कार्यों को रोकने और शहरी ढांचे को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अवैध निर्माणों पर लगाम लगेगी और शहर की योजना बद्ध विकास की राह खुलेगी। प्रशासन ने भी कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही कार्रवाई शुरू करने की बात कही है।
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