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लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी 7 मार्च तक पुलिस कस्टडी में।


 



मुंबई: दिनेश मीरचंदानी 

बोरीवली हॉलिडे रिमांड कोर्ट का आदेश, दो अलग-अलग एफआईआर मामलों में तेज हुई जांच

मुंबई: कुख्यात गैंगस्टर Lawrence Bishnoi से कथित रूप से जुड़े आरोपियों के खिलाफ मुंबई में दर्ज दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई सामने आई है।

Borivali पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर क्रमांक 356/2026 तथा Vile Parle पुलिस स्टेशन में दर्ज संबंधित प्रकरण के आरोपियों को बोरीवली स्थित हॉलिडे रिमांड कोर्ट में पेश किया गया। मामले की संवेदनशीलता और आरोपों की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को 7 मार्च 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।

दो मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों एफआईआर में दर्ज तथ्यों और आरोपों की समानताओं की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों से गैंग की गतिविधियों, संभावित फंडिंग स्रोतों, संपर्क सूत्रों और अन्य सहयोगियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी।

जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि क्या आरोपियों का किसी संगठित आपराधिक नेटवर्क से सीधा संबंध है और क्या इन मामलों के पीछे किसी बड़े गिरोह की सुनियोजित रणनीति काम कर रही थी।

अदालत में बचाव पक्ष की प्रभावी पैरवी

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता Pankaj Kumar Mishra, अधिवक्ता Ashish Rai तथा अधिवक्ता Prachi Pandey ने अदालत में विस्तृत पैरवी की।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों के संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और जांच प्रक्रिया निष्पक्ष तथा कानून सम्मत ढंग से संचालित की जाए।

संवेदनशील मामला, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ आगे की कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी, जिससे इस पूरे नेटवर्क और कथित संलिप्तता के पहलुओं पर और स्पष्टता आने की संभावना है।

सूत्रों का मानना है कि आगामी दिनों में इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, जो न केवल इन दो एफआईआर मामलों बल्कि व्यापक आपराधिक नेटवर्क की परतें भी खोल सकते हैं।

फिलहाल, अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया है तथा 7 मार्च तक की रिमांड अवधि को निर्णायक माना जा रहा है।




















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