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उल्हासनगर-5 में ट्रक पार्किंग से यातायात बाधित, चालक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज।


(फाइल फोटो)

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

28 सितंबर 2024 को उल्हासनगर-5 के दुधनाका इलाके में एक गंभीर यातायात बाधा का मामला सामने आया। हिललाइन पुलिस स्टेशन के सपोउनि अजय सखाराम महादेव लक्ष्मण शिंदे द्वारा दोपहर 1:20 बजे पेट्रोलिंग के दौरान, वाणी कॉप्ट दुकान के सामने, रोड पर टेम्पो ट्रक (नंबर MH 04 FJ 7942) सार्वजनिक सड़क पर खड़ा पाया गया। 

इस ट्रक को ऐसी स्थिति में पार्क किया गया था जिससे सड़क पर सामान्य यातायात प्रभावित हो रहा था। सड़क पर खड़े ट्रक के कारण आने-जाने वाले वाहनों और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, सड़क पर बनी इस बाधा के कारण दुर्घटनाओं और चोटिल होने का भी खतरा पैदा हो गया था। 

सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया। धारा 285 के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है, जब किसी के द्वारा लापरवाही या जानबूझकर ऐसा कार्य किया जाए जिससे आम जनता की सुरक्षा को खतरा हो।

पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बताया कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की लापरवाही न केवल यातायात के लिए समस्या पैदा करती है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकती है। अधिकारी इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

जागरूकता का आह्वान:

यह घटना फिर से इस बात की ओर इशारा करती है कि सड़क सुरक्षा को लेकर सभी को सतर्क रहना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है।







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