(फाइल इमेज)
नई दिल्ली : दिनेश मीरचंदानी
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी मामले में कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है, तो हाई कोर्ट चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर रद्द कर सकता है। यह फैसला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत आया है।
इस फैसले से उन मामलों में राहत मिल सकती है जहां झूठे या फर्जी मामले दर्ज किए गए हों। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर रद्द कर सकता है, अगर वह पाता है कि मामला झूठा या फर्जी है।
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