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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक बरकरार, केंद्र की याचिका खारिज।


नई दिल्ली: दिनेश मीरचंदानी 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें वानखेड़े के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक जांच (डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी) पर रोक लगाई गई थी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल CAT के आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह समीर वानखेड़े द्वारा दायर याचिका का निपटारा 14 जनवरी तक या उसके बाद 10 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर करे।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2021 के चर्चित आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2022 में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से हटाए जाने के बावजूद, एजेंसी के एक कानूनी सलाहकार से गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उल्लेखनीय है कि वानखेड़े को जनवरी 2022 में NCB से हटा दिया गया था।

इन आरोपों के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से उनके खिलाफ चार्ज मेमो जारी किया गया था, जिसे वानखेड़े ने CAT में चुनौती दी थी।

27 अगस्त को CAT ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह वानखेड़े के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए। इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

अदालत का रुख

उच्च न्यायालय ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि CAT के आदेश को फिलहाल कायम रखा जाएगा। अदालत के इस फैसले को वानखेड़े के लिए एक अहम कानूनी राहत माना जा रहा है।

कौन हैं समीर वानखेड़े?

समीर वानखेड़े पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं। वे वर्ष 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में चर्चा का विषय बने थे।

इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें CAT पर टिकी हैं, जहां आने वाले दिनों में वानखेड़े के मामले पर अंतिम फैसला आने की संभावना है।













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