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अज्ञात व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु, मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन ने जारी की सूचना।


 

उल्हासनगर: दिनेश मीरचंदानी 

मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन, उल्हासनगर-3 द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की गई है। यह मामला आकस्मिक मृत्यु प्रकरण क्रमांक 02/2026 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह सूचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के अंतर्गत दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 4 जनवरी 2026 को आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से मैक्सलाइफ हॉस्पिटल, शांतिनगर, उल्हासनगर-3 से सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां एक अज्ञात पुरुष व्यक्ति अचेत अवस्था में पाया गया। व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी और वह गंदे कपड़े पहने हुए था।

उक्त व्यक्ति को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए मध्यवर्ती अस्पताल, उल्हासनगर-3 ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद शाम 5:05 बजे (17:05) उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक का हुलिया

पुलिस द्वारा जारी विवरण के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उसकी लंबाई करीब 6 फीट, शरीर मजबूत, रंग काला-सांवला और बाल काले हैं। मृतक की आंखें और जीभ बाहर निकली हुई तथा सूजी हुई पाई गईं। दांत सुरक्षित थे।

दाहिने हाथ की कोहनी के पास हरी पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दाहिने पैर के घुटने, पिंडली और पंजे के पास पट्टियों के निशान पाए गए। मृतक ने नीले-काले रंग की गंदी टी-शर्ट (सफेद आड़ी धारियों वाली) और लाल बॉर्डर वाली काली ट्रैक पैंट पहन रखी थी। उसके माथे के दाहिने हिस्से पर एक दाग था, जहां की त्वचा उखड़ी हुई पाई गई। शरीर पर किसी प्रकार का टैटू या अन्य पहचान चिन्ह नहीं मिला।

बीमारी से मौत की आशंका

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि व्यक्ति की मृत्यु शारीरिक बीमारी के कारण हुई हो सकती है। हालांकि, मामले की आगे की जांच जारी है।

नागरिकों से अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को इस अज्ञात मृतक के रिश्तेदारों या पहचान से संबंधित कोई भी जानकारी हो, तो वे तुरंत मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन, उल्हासनगर-3, जिला ठाणे से संपर्क करें।
संपर्क नंबर: 0251-2706900
एपीआई दिपाली अंकुश वाघ
मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन,
9011977567

पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने से उसके परिजनों को सूचित किया जा सकेगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।



















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