मुंबई: दिनेश मीरचंदानी
महाराष्ट्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और बार में ‘ऑर्केस्ट्रा’ के नाम पर चल रही कथित अश्लील गतिविधियों और कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य के गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत ऑर्केस्ट्रा (लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस) के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, वर्तमान में जारी लाइसेंसों की अवधि समाप्त होने के बाद उनका नवीनीकरण भी नहीं होगा।
गृह विभाग द्वारा सोमवार को जारी परिपत्र के माध्यम से राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को इस निर्णय का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस निर्णय के बाद राज्य में ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस के माध्यम से संचालित होने वाले प्रतिष्ठानों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
सरकार के अनुसार वर्ष 2016 में लागू 'महाराष्ट्र होटल, उपाहारगृह एवं मद्यपान कक्ष (डांस बार) में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध तथा महिलाओं की गरिमा की रक्षा अधिनियम' के बाद डांस बारों पर कई कानूनी प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि, समय के साथ कई प्रतिष्ठानों ने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की 'सार्वजनिक मनोरंजन नियमावली' के अंतर्गत ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस प्राप्त करना शुरू कर दिया। सरकार के संज्ञान में यह बात आई कि इन लाइसेंसों की आड़ में कई स्थानों पर कथित रूप से अश्लील नृत्य और अन्य अवैध गतिविधियां फिर से संचालित की जा रही थीं।
इन्हीं शिकायतों और लगातार मिल रही सूचनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑर्केस्ट्रा प्रतिष्ठानों को भी 2016 के अश्लील नृत्य प्रतिबंध कानून के दायरे में लाने का निर्णय लिया। इस संबंध में 2 जुलाई 2026 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के हालिया मानसून सत्र में संशोधित विधेयक पारित किया गया और राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के उपरांत 22 जुलाई 2026 को इसे राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर अधिनियम लागू कर दिया गया।
गृह विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश
गृह विभाग की सहसचिव मुग्धा धुरी द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत ऑर्केस्ट्रा के लिए कोई नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही, जिन प्रतिष्ठानों के पास वर्तमान में ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस हैं, उनकी अवधि समाप्त होने के बाद उनका नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन को इस निर्णय का सख्ती से पालन कराने तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
दुरुपयोग रोकने की दिशा में अहम कदम
सरकार का मानना है कि इस फैसले से ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस की आड़ में डांस बार कानून को दरकिनार कर संचालित की जा रही कथित अश्लील गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही, महिलाओं की गरिमा की रक्षा, कानून का कड़ाई से पालन और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण और सख्त पहल माना जा रहा है।


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